Income Tax Return 2025-26: ITR Filing की तारीख बढ़ी? नई Deadline यहां देखें

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Income Tax Return Filing 2025-26

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरना हर साल एक जरुरी काम होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो टैक्सेबल इनकम कमाते हैं। हर वित्तीय वर्ष के बाद सरकार एक तय तारीख रखती है, जिस दिन तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए (जो Assessment Year 2025-26 कहलाएगा) इस बार भी तमाम टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल है कि क्या ITR Filing की तारीख बढ़ी है या नहीं।

पिछले सालों की तरह इस साल भी कई बदलाव और विस्तार हुए हैं ताकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में आराम मिल सके। खासकर ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और नए फॉर्म्स की वजह से सरकार ने कुछ अतिरिक्त समय दिया। इस लेख में जानेंगे आयकर रिटर्न 2025-26 की तारीखों के बारे में, किसे कब फाइल करना है, लेट फीस और पेनल्टी क्या हैं, और ये सब आधिकारिक सरकारी जानकारी के आधार पर।

Income Tax Return 2025-26: ITR Filing की तारीख क्या बढ़ी?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ा कर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन कई कारणों से जैसे नई ITR फॉर्म्स का जारी होना, टीडीएस विवरणों का विलम्ब से उपलब्ध होना, और पोर्टल की दिक्कतें, सरकार ने इस तारीख को बढ़ाया।

यह विस्तार विशेषकर उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती। जो लोग ऑडिट कराते हैं या जिनके व्यवसाय की जांच जरूरी है, उनके लिए अंतिम तारीख अलग होती है।

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता है तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है।

सरकारी वेबसाइट्स और आधिकारिक परिपत्रों के अनुसार, फिलहाल कोई और विस्तार की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए सभी टैक्सपेयर्स को अपनी ITR समय पर फाइल करनी चाहिए ताकि पेनल्टी से बचा जा सके।

ITR Filing Deadline 2025-26 का पूरा विवरण (Main Terms and Dates)

श्रेणी (Taxpayer Category)ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख (Due Date)
व्यक्ति / HUF / AOP / बिना ऑडिट वाले15 सितंबर 2025
जिन व्यवसायों को ऑडिट की जरूरत है31 अक्टूबर 2025
जिनके इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हैं30 नवंबर 2025
संशोधित रिटर्न (Revised Return)31 दिसंबर 2025
लेट या बेलैटेड रिटर्न (Belated Return)31 दिसंबर 2025
अपडेटेड रिटर्न (Update Return)31 मार्च 2030 (4 साल बाद तक)

ITR फाइल ना करने पर पेनल्टी और ब्याज

  • यदि 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते तो 31 दिसंबर तक बेलैटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • लेट फीस के रूप में ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है (यदि आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 तक)।
  • Section 234A के तहत, बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% ब्याज देना होगा।
  • यदि आयकर रिटर्न समय पर नहीं फाइल करते, तो टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है।

ITR फ़ाइलिंग के फायदे और जरूरी बातें

  • रिटर्न फाइल करना टैक्स नियमों का पालन करने के लिए जरूरी है।
  • सही समय पर ITR फाइल करने से पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सकता है।
  • ITR फाइलिंग बैंक लोन, वीजा, और अन्य वित्तीय कामों के लिए जरूरी दस्तावेज़ होती है।
  • यदि आपके पास पूंजीगत हानि या व्यापार हानि है, तो समय पर ITR फाइल करने पर आप उसे आगे के वर्षों में समायोजित कर सकते हैं।

ITR फॉर्म्स में बदलाव

इस वर्ष नए फॉर्म जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ नियम और डिटेल्स अपडेट किए गए हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करते समय नए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। इसके कारण भी कुछ दिक्कतें हुईं, जो ITR डेट बढ़ाने का एक कारण बनी।

ITR फाइलिंग संबंधी महत्वपूर्ण बातें

  • 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करना सबसे बढ़िया होगा ताकि पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सके।
  • जो लोग फॉर्म्स या पोर्टल की वजह से दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए।
  • ऑडिट करने वाले टैक्सपेयर्स को ध्यान देना चाहिए कि उनकी अंतिम तारीख अलग है।
  • ITR फाइल करने के बाद रिटर्न वेरिफाई करना भी जरूरी होता है।

सारांश में – ITR Filing Date 2025 Important Points

  • ITR की मुख्य अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई है।
  • लेट रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल की जा सकती है, लेकिन पेनल्टी देनी होगी।
  • व्यवसाय और ऑडिट वाले मामलों के लिए अंतिम तारीख अलग है।
  • ITR फॉर्म में बदलाव के कारण यह विस्तार दिया गया।
  • पेनल्टी के अलावा ब्याज भी देना पड़ सकता है, इसलिए समय पर फाइल करें।

Disclaimer:

यह जानकारी आधिकारिक सरकार के स्रोतों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की घोषणाओं पर आधारित है। वर्तमान में आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। हालांकि, अभी तक इस तारीख को और बढ़ाने की कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है। इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि समय पर अपना रिटर्न फार्म भरकर जमा करें ताकि बाद में पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सके। किसी भी अफवाह, फर्जी खबर या काल्पनिक तारीखों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों से ही जानकारी लें।

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